मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना: CM Divyang Empowerment Yojana: अब सरकार दिव्यांगो को रोजगार के लिए देगी 2 लाख रुपया

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इस CM Divyang Empowerment Yojana का मुख्य उदेश्य दिव्यांगो को रोजगार देना है और उन्हे भी रोजगार के क्षेत्र मे आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास है ताकि जो व्यक्ति दिव्यांग है ओ भी जागरूक हो सके। उन्हे शारीरिक, सामाजिक, शैक्षणिक, एंव आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए उनके अधिकारों को सुनिच्छित करना है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना में सरकार दिव्यांगो को 2 लाख रुपया तक देगी जिससे ओ भी अपना रोजगार आगे बढ़ा सके। आप इस लेख को पढ़कर मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना के बारे मे समझ सकते हैं।

CM Divyang Empowerment Yojana

CM Divyang Empowerment Yojana

CM Divyang Empowerment Yojana का मुख्य उदेश्य दिव्यांगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगता क्षेत्र की सभी योजना का लाभ प्रदान करना है। तथा दिव्यांगो के प्रति जागरूक हो कर उन्हे शारीरिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाटे हुए उनके अधिकारों को सुनिश्चित रूप से प्रदान करना हैं।

इस योजना मे सरकार के द्वारा स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक का ॠण दिया जायेगा। जिससे दिव्यांग छात्र विशेष विद्यालयों मे पढ़ सके। सरकार के द्वारा दिए गए पैसों को ऋण के साथ वापस भी करना होगा। जिसका दर गैर-विकलांग लोगों को दी जाने वाली दर से कम होगी। अधिक विशेष मामलों में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में अनुदान की दर एवं राज्य अनुदान योजना की आवश्यकता एवं विशिष्ट लाभार्थी के अनुसार देय होगी। इस योजना के माध्यम से अधिक से अधिक दिव्यांगो को बैटरी और ऑपरेटर ट्राइसाइकिल भी निः शुल्क दिया जाएगा। ताकि वह पढ़ाई का स्टॉक आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुँच सके।

इस योजना मे स्व-रोज़गार ऋण के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18-60 वर्ष तथा कृत्रिम अंगों एवं उपकरणों के लिए 5 वर्ष से अधिक होगी। अधिक विशेष मामलों में अक्षमताओं एवं निर्णयों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में अनुदान देय होगा तथा आय, आयु आदि की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। विशेष विद्यालय के लिए विद्यार्थी की आयु सीमा 6-18 वर्ष होगी और आश्रय गृह (आशियाना या घर) हेतु लाभार्थी (पुरुष या महिला) की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी।

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मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना के फायदे

  • सरकार के द्वारा स्वरोजगार के लिए 2.00 लाख रूपये तक का ऋण दिया जायेगा। जिसका दर राशि बहुत हो काम होगा।
  • मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना में सरकार दिव्यांगों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ती भी दी जाएगी ताकि की वह आसानी से पढ़ाई कर सके।
  • दिव्यांगो के लिए निः शुल्क बस और ट्रेन सवारी।
  • दिव्यांग नागरिकों के लिए नौकरी आरक्षण सुनिश्चित।
  • इस योजना के मामलों में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं में अनुदान की दर और राज्य अनुदान योजना की आवश्यकता और विशिष्ट दिव्यांग लाभार्थी के अनुसार देय होगी।

मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना की पात्रता

  • मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना में रोजगार ऋण के लिए आयु सीमा 18-60 वर्ष तक कृत्रिम अंगों और उपकरणों के लिए 5 वर्ष से अधिक होगी।
  • अधिक विशेष मामलों में अक्षमताओं एवं निर्णयों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में अनुदान देय होगा तथा आय, आयु आदि की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  • आश्रय गृह (आशियाना या साकेत) हेतू लाभार्थी (पुरुष या महिला) की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • विशेष विद्यालय के लिए दिव्यांग विद्यार्थी की आयु सीमा 6-18 वर्ष होगी।
  • आवेदन व्यक्ति बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

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CM Divyang Empowerment Yojana की आवेदन प्रक्रिया

  • अधिकारीक वेबसाइट पर जाए।
  • ई-फिलिंग के लिए पंजीकरण अनिवार्य हैं।
  • लॉग इन करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें।
  • दिशानिर्देशों या विज्ञापन के अनुसार केवल पात्र उम्मीदवारों को ही व्यक्तिगत विवरण के साथ फॉर्म भरना चाहिए।
  • फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
  • दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन की अंतिम तारिक दे और जमा करें।

मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना की आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड।
  • पैन कार्ड।
  • स्थायी पता प्रमाण।
  • बैंक खाता प्रमाण।
  • दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो।
  • आधार कार्ड के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर।
  • यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र।
  • गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र।

मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले आप ऑनलाइन नामांकन करें। और इसके बाद आवश्यक विवरण के साथ ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरे। फिर इसके बाद आवश्यक दस्तावेज संलगन (ऑनलाइन अपलोड) करें और अंत में इसे सबमिट काजिए।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना क्या है?

बिहार राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना” योजना शुरू की। इन योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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